मनीष सिसोदिया कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से कर सकेंगे मुलाकात, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी इजाजत
नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। आम आदमी पार्टी के नेता शनिवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पुलिस हिरासत में पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे। कोर्ट ने शर्त रखी है कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान सिसोदिया को फौरी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया इस दौरान अपनी पत्नी और परिवार के अलावा किसी अन्य से नहीं मिलेंगे और न ही मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करेंगे। बता दें, सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया था। जमानत पर अब कुछ दिन बाद फैसला आएगा।